बिहार के बहुचर्चित Double Murder Case में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पटना के कदमकुआं थाना प्रभारी Ajay Kumar के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (Non-Bailable Warrant) जारी कर दिया है। यह आदेश पश्चिम चंपारण जिले के जिला जज चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने पारित किया। कोर्ट ने Bagaha SP को निर्देश दिया है कि 3 जून 2025 तक SHO अजय कुमार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें, अन्यथा इसकी रिपोर्ट DGP और Patna High Court को भेजी जाएगी।
डबल मर्डर केस में लापरवाही, 22 तारीखों पर गैरहाजिर रहे IO Ajay Kumar
यह मामला 5 जून 2023 का है जब Banarsi Yadav ने अपनी मां Jhalri Devi और चाचा Pahwari Yadav की हत्या को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जांच के दौरान Kamal Yadav और Amla Yadav को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मामले में कदमकुआं के SHO Ajay Kumar बतौर IO (Investigating Officer) नियुक्त थे।
कोर्ट ने पाया कि 8 अक्टूबर 2024 से लेकर अब तक 22 बार उन्हें साक्ष्य पेश करने का मौका दिया गया लेकिन हर बार वे अनुपस्थित रहे। अदालत ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कहा कि इतने जघन्य अपराध के मामले में IO की गैरहाजिरी Prosecution की जिम्मेदारी से अनदेखी है।
Patna High Court ने speedy trial का दिया था आदेश
इस केस को लेकर Patna High Court पहले ही 20 जून 2025 तक स्पीडी ट्रायल पूरा करने का निर्देश दे चुकी है। लेकिन SHO Ajay Kumar अब तक कोर्ट में हाजिर नहीं हुए हैं। बचाव पक्ष के वकील Bhola Yadav ने कोर्ट में कहा कि केस में कुल 9 गवाह हैं, जिनमें से 8 की गवाही हो चुकी है और केवल IO की गवाही बाकी है, जो बार-बार अनुपस्थित हैं।
कोर्ट की सख्ती: SHO के खिलाफ Non-Bailable Warrant जारी
Prosecution Officer Mannu Rao ने कोर्ट से समय की मांग करते हुए कहा कि SHO को कई बार सूचित किया गया, लेकिन वह हाजिर नहीं हो रहे। इसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद SHO Ajay Kumar के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया।
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बगहा पुलिस SHO अजय कुमार को 3 जून तक कोर्ट में पेश कर पाती है या मामला Patna High Court और DGP तक पहुंचता है।