Land for Job Case: Land for Job Case में शुक्रवार को दिल्ली की Rouse Avenue Court में एक अहम सुनवाई हुई। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, जिसमें Enforcement Directorate (ED) ने former Railway Minister Lalu Prasad Yadav के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। कोर्ट में Special Judge Vishal Gogne की पीठ ने इस चार्जशीट पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस केस की अगली सुनवाई 3 जून 2025 को होगी।
इससे पहले President Droupadi Murmu ने 9 मई 2025 को इस केस में अभियोजन की अनुमति प्रदान की थी। यह मंजूरी CRPC Section 197(1) और Indian Civil Protection Code, 2023 Section 218 के तहत दी गई थी। ED इस घोटाले की जांच में जुटी हुई है और पिछले साल अगस्त में लालू यादव, उनके बेटे Tejashwi Yadav और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
यह पूरा मामला Central Bureau of Investigation (CBI) द्वारा दर्ज की गई FIR पर आधारित है। ED ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद यादव ने आय छिपाने के लिए अपने परिवार और सहयोगियों के साथ मिलकर साजिश रची।
CBI की जांच में सामने आया कि 2004 से 2009 के बीच Lalu Prasad Yadav जब रेल मंत्री थे, तब उन्होंने रेलवे में नौकरी देने के बदले लोगों से अपने और परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई। ये नियुक्तियां Mumbai, Jabalpur, Kolkata, Jaipur और Hajipur रेलवे जोन में हुई थीं।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लालू यादव और उनके परिवार ने उस समय बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से भी ज्यादा जमीन केवल 26 लाख रुपये में खरीद ली थी, जिसकी बाजार कीमत करीब 4.39 करोड़ रुपये आंकी गई थी।
इस घोटाले की जांच फिलहाल ED और CBI द्वारा अलग-अलग की जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 3 जून को अदालत क्या निर्णय सुनाती है।