रांची से सामने आए CGL Paper Leak Case में झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने आयोग द्वारा आरोपी कंपनी Vincent Technology को ब्लैकलिस्ट करने के आदेश को अवैध करार देते हुए उसे खारिज कर दिया। इसके साथ ही JSSC पर ₹2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि सिर्फ पुलिस रिपोर्ट के आधार पर किसी भी कंपनी को आजीवन ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने JSSC को निर्देश दिया है कि वह Vincent Technology की बैंक गारंटी की राशि ₹61 लाख और लंबित बिल ₹2.90 करोड़ को 7 प्रतिशत ब्याज के साथ चार सप्ताह के भीतर भुगतान करे।
इस मामले में Vincent Technology की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता Ajit Kumar और Vikalp Gupta ने अदालत में प्रभावी तरीके से पक्ष रखा। उनकी दलीलों के बाद अदालत ने माना कि कंपनी को बिना उचित जांच और सुनवाई के दंडित करना कानून के विपरीत है।
यह फैसला न केवल Vincent Technology के लिए राहत लेकर आया है बल्कि अन्य सरकारी ठेकों से जुड़ी एजेंसियों के लिए भी एक बड़ी कानूनी नजीर बन सकता है। अब देखना होगा कि JSSC इस फैसले के खिलाफ कोई अपील करता है या अदालत के निर्देशों का पालन करता है।