भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) B.R. Gavai ने बुधवार को एक अहम बयान देते हुए कहा कि वकील छुट्टियों के दौरान काम करने से बचते हैं, लेकिन जब केसों का बैकलॉग (Backlog of Cases) बढ़ता है, तो इसका दोष न्यायपालिका (Judiciary) पर मढ़ दिया जाता है। उन्होंने यह बात तब कही जब एक वकील ने एक याचिका को गर्मियों की छुट्टियों के बाद सूचीबद्ध (List) करने का अनुरोध किया।
CJI Gavai और Justice Augustine George Masih की पीठ उस समय नाखुश हो गई और मुख्य न्यायाधीश ने तीखा जवाब देते हुए कहा, “पहले पांच जज छुट्टियों के दौरान भी काम कर रहे हैं, फिर भी हमें ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। वास्तव में, वकील ही छुट्टियों में काम करने को तैयार नहीं होते।”
Supreme Court ने जारी की अधिसूचना:
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई कि इस बार गर्मियों की छुट्टियों के दौरान इसे “आंशिक कोर्ट कार्य दिवस” (Partial Court Working Days) कहा गया है। यह अवधि 26 मई से 13 जुलाई तक चलेगी, जिसमें 2 से 5 वैकेशन बेंच (Vacation Benches) काम करेंगी।
इस बार खास बात यह है कि Chief Justice B.R. Gavai सहित टॉप 5 जज भी इस दौरान अदालत संचालित करेंगे। पहले की परंपरा में केवल 2 बेंच ही काम करती थीं और वरिष्ठ जजों की उपस्थिति आवश्यक नहीं मानी जाती थी।
जजों का साप्ताहिक आवंटन:
नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया कि 26 मई से 1 जून तक कौन-कौन से जज किस बेंच की अध्यक्षता करेंगे। इनमें शामिल हैं:
- Chief Justice B.R. Gavai
- Justice Surya Kant
- Justice Vikram Nath
- Justice J.K. Maheshwari
- Justice B.V. Nagarathna
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री (Registry) सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी, लेकिन शनिवार (12 जुलाई को छोड़कर), रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों पर बंद रहेगी।