नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि नसबंदी और टीकाकरण (Sterilization & Vaccination) के बाद ही कुत्तों को वापस उसी इलाके में छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें पकड़ा गया था।
कोर्ट ने रखी शर्तें
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हिंसक कुत्तों को सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा और उन्हें नियंत्रण में रखा जाएगा। इसके साथ ही अदालत ने यह भी आदेश दिया कि सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक लगाई जाएगी।
डॉग लवर्स की बड़ी जीत
इस फैसले को डॉग लवर्स की जीत माना जा रहा है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश में आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से डॉग शेल्टर्स भेजने का जिक्र किया गया था, जिसके बाद देशभर में विरोध देखने को मिला था। अब कोर्ट के नए आदेश से पशु प्रेमियों को राहत मिली है।
बेंच का फैसला
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच ने इस मामले में 14 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज (22 अगस्त) को आदेश सुनाया।