पहली पत्नी को छोड़ दूसरी शादी करना पड़ा महंगा, Bihar Police के सिपाही धनंजय कुमार को नौकरी से हाथ धोना पड़ा

बिना तलाक लिए दूसरी शादी करना सिपाही को पड़ा भारी, SSP जगुनाथ रेड्डी ने कड़ी कार्रवाई कर किया बर्खास्त

Bihar Police Constable Dismissed Second Marriage Without Divorce
(Source: BBN24/Google/Social Media)

Bihar Police के एक सिपाही को दूसरी शादी करना इतना महंगा पड़ा कि उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। मामला दरभंगा जिले का है, जहां सिपाही धनंजय कुमार (1434) को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। यह सख्त कार्रवाई SSP जगुनाथ रेड्डी ने की, जो सिपाही की पहली पत्नी काजल कुमारी की शिकायत पर आधारित थी। शिकायत में काजल ने आरोप लगाया था कि उसके पति ने बिना तलाक लिए Sneha Kumari से दूसरी शादी कर ली है।

शादी के महज तीन महीने बाद की दूसरी शादी

शिकायतकर्ता काजल कुमारी ने अपने आवेदन में बताया कि उसकी शादी धनंजय कुमार से 31 जनवरी 2023 को हुई थी। लेकिन कुछ ही समय बाद धनंजय का बर्ताव बदल गया। उसे 28 अप्रैल को पता चला कि उसके पति ने Sneha Kumari से दरभंगा कोर्ट में दूसरी शादी कर ली है।

विरोध पर घर से निकाला, दी गई धमकी

काजल का आरोप है कि जब उसने इस विवाह का विरोध किया तो उसके जेठ संतोष कुमार और सूरज कुमार ने उसके साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी देकर घर से निकाल दिया

जांच में साबित हुआ आरोप, बर्खास्ती का फैसला

थक हारकर काजल कुमारी ने SSP से न्याय की गुहार लगाई। SSP जगुनाथ रेड्डी ने इस गंभीर मामले की जांच का जिम्मा पुलिस पदाधिकारी नयन कुमार को सौंपा। जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि धनंजय कुमार ने पहली पत्नी के रहते Sneha Kumari से शादी की थी, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 62 के तहत अपराध है।

इस धारा के अनुसार जीवित पत्नी के रहते दूसरी शादी करने पर 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।

पुलिस विभाग में ऐसे आचरण के लिए कोई जगह नहीं – SSP

जांच के दौरान आरोपी सिपाही को अपनी बात रखने का मौका भी दिया गया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद SSP ने स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस विभाग में इस तरह के अनुशासनहीन आचरण के लिए कोई स्थान नहीं है और भविष्य में भी इस प्रकार की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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