मुखिया-सर्पंच को मिलेंगे हथियार! नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, सभी DM-SP को भेजा गया पत्र

बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों को अब आसानी से मिल सकेगा हथियार लाइसेंस, गृह विभाग ने सभी जिलों को जारी किया सख्त निर्देश

Nitish Kumar Order Panchayat Leaders Gun License Bihar
Nitish Kumar Order Panchayat Leaders Gun License Bihar (Source: BBN24/Google/Social Media)
मुख्य बातें (Highlights)
  • Nitish Kumar ने पंचायत प्रतिनिधियों को हथियार लाइसेंस देने का आदेश दिया
  • गृह विभाग ने सभी DM-SP को पत्र भेजा
  • तय समय सीमा में निपटारा जरूरी, सुरक्षा को प्राथमिकता

Nitish Kumar ने पंचायत प्रतिनिधियों को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि यदि कोई मुखिया, सरपंच या Zila Parishad सदस्य हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन करता है, तो उसका निपटारा समय पर किया जाए। इस संबंध में 18 जून 2025 को उन्होंने घोषणा की थी, जिसे अब जमीन पर उतारा जा रहा है।

गृह विभाग ने भेजा पत्र

आज, 24 जून को गृह विभाग की ओर से सभी जिलों के DM (District Magistrate) और SP (Superintendent of Police) को पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि Panchayati Raj संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए हथियार लाइसेंस के आवेदन पर तुरंत कार्रवाई की जाए।

तय समय सीमा में हो कार्रवाई

गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के आवेदन को तय समय सीमा में निपटाना अनिवार्य है। इस नीति का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा प्रदान करना और प्रशासनिक कार्यों को मजबूत बनाना है।

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