रेलवे का बड़ा फैसला: अब स्टेशन और ट्रेनों में नहीं बना सकेंगे YouTube वीडियो और Reels

हरियाणा की YouTuber Jyoti Malhotra के जासूसी केस के बाद रेलवे ने वीडियो शूटिंग पर लगाई रोक, बिना अनुमति अब नहीं बन सकेंगे रील्स

Railway Ban On Reels And Youtube Videos
(Image Source: Social Media Sites)

रेलवे प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए ट्रेनों, प्लेटफॉर्म और रेलवे परिसरों में वीडियो शूट करने पर रोक लगा दी है। अब बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति रेलवे क्षेत्र में YouTube वीडियो या Instagram Reels नहीं बना सकेगा। धनबाद रेल मंडल ने इस संबंध में सख्त आदेश जारी कर दिए हैं।

अब अगर कोई व्यक्ति ट्रेन की गति या रेल परिसरों की वीडियो बनाते हुए पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Jyoti Malhotra केस बना वजह, रेलवे ने लिया बड़ा फैसला

इस प्रतिबंध की मुख्य वजह हरियाणा की यूट्यूबर Jyoti Malhotra है, जिसे पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ा गया था। उसने रेलवे परिसरों और ट्रेनों के वीडियो बनाकर साझा किए थे। इस घटना के बाद रेलवे ने सुरक्षा कारणों से वीडियो शूटिंग पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। अब कोई भी व्यक्ति वंदे भारत (Vande Bharat) जैसी ट्रेनों की वीडियो शूटिंग नहीं कर पाएगा।

पूर्व रेलवे ने भी लागू की सख्ती, नहीं मिलेगी अनुमति

पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) ने जानकारी दी कि बिना अनुमति रेलवे क्षेत्र में वीडियोग्राफी करना पहले से ही प्रतिबंधित था, लेकिन अब इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है। खासतौर पर पूर्व रेलवे क्षेत्र में आने वाले धनबाद जिले के Pradhankhanta से Kumardhubi के बीच के सभी स्टेशनों पर वीडियो शूटिंग पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है।

रील्स के चक्कर में न फंसें, हो सकती है जेल

रेलवे ने यात्रियों और क्रिएटर्स से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और बिना अनुमति वीडियो शूट करने से बचें। सुरक्षा और गोपनीयता की दृष्टि से यह कदम जरूरी बताया गया है।

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