टोल टैक्स का झटका: अब बाइक चालकों को भी नेशनल हाईवे पर देना होगा टोल

15 जुलाई से दोपहिया वाहनों पर भी लगेगा टोल टैक्स, नहीं देने पर लगेगा ₹2000 तक जुर्माना

Two Wheeler Toll Tax On National Highway Fastag Mandatory From July 15
Two Wheeler Toll Tax On National Highway Fastag Mandatory From July 15 (Source: BBN24/Google/Social Media)
मुख्य बातें (Highlights)
  • FASTag अब दोपहिया वाहनों पर भी
  • ₹2000 तक का जुर्माना टोल न देने पर
  • 15 जुलाई 2025 से नियम लागू

अगर आप दोपहिया वाहन से नेशनल हाईवे पर सफर करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने टोल व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए अब Two Wheelers यानी बाइक और स्कूटर जैसे वाहनों पर भी Toll Tax लागू करने का फैसला किया है। यह नया नियम 15 जुलाई 2025 से देशभर में प्रभावी होगा।

अब तक सिर्फ चार पहिया और उससे बड़े वाहनों से ही टोल वसूला जाता था, लेकिन अब दोपहिया वाहन चालक भी टोल टैक्स के दायरे में आ जाएंगे।

FASTag से करना होगा भुगतान, नहीं तो लगेगा जुर्माना

सरकार के नए नियमों के अनुसार, FASTag का इस्तेमाल अब दोपहिया वाहनों के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है। यानी हर बाइक और स्कूटर को FASTag से लैस करना होगा ताकि टोल टैक्स का ऑटोमैटिक भुगतान हो सके।

यदि कोई वाहन चालक इस नियम का उल्लंघन करता है या टोल का भुगतान नहीं करता है, तो उसे ₹2000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

पहले से ली जाती थी रजिस्ट्रेशन के समय राशि, अब होगा बदलाव

अब तक दोपहिया वाहनों के मालिकों से टोल टैक्स की राशि वाहन रजिस्ट्रेशन के समय ही एकमुश्त वसूल ली जाती थी, इसलिए टोल प्लाजा पर उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। मगर अब सरकार इस प्रक्रिया को बदलते हुए अलग से टोल लेने जा रही है।

इस नियम का उद्देश्य हाईवे रखरखाव में अधिक राजस्व इकट्ठा करना और सड़क संरचना में सुधार लाना है।

नए नियम से लाखों बाइक चालकों पर होगा असर

भारत में करोड़ों लोग दोपहिया वाहनों से रोजाना सफर करते हैं, खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों में। इस फैसले के बाद लाखों बाइक चालकों को FASTag लगवाना और टोल टैक्स का भुगतान करना जरूरी हो जाएगा।

सरकार के मुताबिक, यह नियम पहले चरण में कुछ नेशनल हाईवे पर लागू किया जाएगा और बाद में पूरे देश में विस्तार किया जा सकता है।

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