ससुर की घिनौनी डिमांड: ‘₹40,000 लेकर बनाओ शारीरिक संबंध’, बहू ने किया विरोध, पति ने दी साथ निभाने की धमकी

उत्तर प्रदेश के आगरा में रिश्तों को कलंकित करने वाला मामला, ससुर ने बहू को यौन शोषण के लिए दिए पैसे, पति ने भी साथ निभाने को कहा

Father In Law Demands Physical Relation For Money Agra Case
Father In Law Demands Physical Relation For Money Agra Case (Source: BBN24/Google/Social Media)
मुख्य बातें (Highlights)
  • आगरा की महिला ने ससुर पर लगाए यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप
  • ₹40,000 देकर शारीरिक संबंध की मांग, वीडियो सबूत भी मौजूद
  • पति ने भी पिता का साथ देकर पत्नी पर डाला दबाव

उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक महिला ने अपने ससुर पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पैसों का लालच देकर शारीरिक संबंध बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। हैरान करने वाली बात यह है कि पीड़िता का दावा है कि उसका पति भी पिता का साथ देते हुए उस पर दबाव बना रहा था। पुलिस ने कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता की शादी 8 फरवरी 2019 को एक जैन परिवार में हुई थी। उसका आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही उसके ससुर की नीयत बिगड़ गई थी। वे बिना बताए कमरे में घुस जाते और अश्लील बातें करते थे। कई बार शिकायत करने पर भी पति ने कोई कार्रवाई नहीं की। बल्कि वह यही कहता था, “पिता बूढ़े हैं, जैसा वो कहें वैसा ही करो।”

पीड़िता ने बताया कि 10 जून 2025 को जब उसने फिर अपने पति से ससुर की हरकतों की शिकायत की, तो पति ने कहा, “उनके मन की कर दो, मेरी भी यही इच्छा है।” इससे आहत होकर महिला अपने मायके आगरा लौट गई।

12 जून को दोपहर करीब 2 बजे महिला के ससुर उसके मायके पहुंचे। जब उसकी मां चाय बनाने गई, तब वे कमरे में घुस आए और बुरी नीयत से बहू के शरीर पर हाथ फेरते हुए शारीरिक संबंध बनाने का प्रस्ताव देने लगे। महिला ने साहस दिखाया और इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब उसके पास सबूत के तौर पर मौजूद है।

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि ससुर ने व्हाट्सएप पर अपनी गलती स्वीकारते हुए उसे ₹40,000 देने का प्रस्ताव भी रखा ताकि वह शारीरिक संबंध के लिए राज़ी हो जाए। पीड़िता का दावा है कि जब उसने पति और सास को फोन पर जानकारी दी, तो उन्होंने उसे गंदी गालियां दीं और जान से मारने की धमकी भी दी।

आखिरकार, पीड़िता ने कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75 (यौन उत्पीड़न), 115(2) (धमकी देना), 351(2) (आपराधिक बल), और 352 (हमला) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इस गंभीर मामले में पुलिस ने बयान दर्ज कर आगे की गहन जांच शुरू कर दी है। वीडियो और व्हाट्सएप चैट को सबूत के तौर पर सुरक्षित किया गया है।

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