अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक 6-3 बहुमत के फैसले में Donald Trump की उस योजना को कानूनी मजबूती दी है, जिसमें अमेरिका में जन्मे गैर-नागरिकों के बच्चों को नागरिकता देने की व्यवस्था को खत्म किया जाना प्रस्तावित है। कोर्ट ने Birthright Citizenship पर लगाए गए राष्ट्रव्यापी रोक को सीमित करते हुए कहा कि निचली अदालतें अब पूरे देश पर नीति लागू या स्थगित नहीं कर सकतीं।
क्या कहती है अमेरिकी संविधान की धारा 14
ट्रंप की योजना सीधे तौर पर अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन को चुनौती देती है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है – “संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे या प्राकृतिक रूप से नागरिक बनाए गए सभी व्यक्ति अमेरिका के नागरिक हैं।” ट्रंप का तर्क है कि केवल जन्म के आधार पर नागरिकता देना अप्रवासन कानूनों का दुरुपयोग है।
जजों की राय में गहराता मतभेद
बहुमत में रहते हुए जज Amy Coney Barrett ने लिखा, “कोर्ट की राष्ट्रव्यापी रोक न्यायिक क्षेत्र से बाहर जाकर हस्तक्षेप करने जैसा है।” वहीं अल्पमत में रहीं जस्टिस Sonia Sotomayor ने कड़ी आलोचना की और कहा कि “यह फैसला अधिकारों की सुरक्षा को कमजोर करता है और न्यायिक संतुलन को नुकसान पहुंचाता है।”
फैसले का सीधा असर किन राज्यों पर
अब यह नीति अमेरिका के कई राज्यों में लागू की जा सकेगी, सिवाय उन राज्यों के जहां स्थानीय अदालतों ने पहले से इसे ब्लॉक किया है, जैसे कि New Hampshire। वहां फिलहाल जन्म से नागरिकता देने का कानून पूर्ववत बना रहेगा। यह फैसला खासकर गर्भवती अप्रवासी महिलाओं और प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के अधिकारों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।
चुनाव से पहले इमिग्रेशन पर गरमाएगा माहौल
Donald Trump की यह नीति आगामी राष्ट्रपति चुनाव से पहले इमिग्रेशन जैसे संवेदनशील मुद्दे को एक बार फिर चर्चा में ला सकती है। अब यह देखना होगा कि यह संवैधानिक बहस 14वें संशोधन की व्याख्या को किस दिशा में मोड़ती है।