अगर आप बिहार के निवासी हैं लेकिन पढ़ाई, नौकरी या किसी और वजह से अपने विधानसभा क्षेत्र से लंबे समय से बाहर हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। Election Commission of India (ECI) ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि ऐसे मतदाताओं को 26 जुलाई 2025 तक Form 6A या अन्य संबंधित फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आपका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है।
बिहार में 7.89 करोड़ मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा अभियान शुरू किया गया है। जो लोग राज्य में मौजूद हैं, उनके घरों पर Booth Level Officer (BLO) जाकर सत्यापन कर रहे हैं। लेकिन जो लोग राज्य से बाहर हैं, उन्हें आयोग की वेबसाइट nvsp.in से फॉर्म डाउनलोड कर उसे भरना और जरूरी दस्तावेजों के साथ अपलोड करना होगा।
6 महीने से ज्यादा बाहर हैं तो फॉर्म भरना जरूरी
ECI के अनुसार, यदि कोई मतदाता 6 महीने से ज्यादा समय से अपने पते से बाहर रह रहा है, तो उसे Form-7 या Form-6A भरकर अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी। यह प्रक्रिया ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन भी पूरी की जा सकती है। संबंधित निर्वाचन कार्यालय से फॉर्म लेकर भरने की भी सुविधा है।
सत्यापन में अनुपस्थित मिले तो हट जाएगा नाम
बिहार समेत कई राज्यों में मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभियान तेज़ी से चल रहा है। BLO घर-घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं। ऐसे में यदि कोई मतदाता सत्यापन के समय अनुपस्थित पाया जाता है या उसका घर बंद मिलता है, तो उसका नाम सूची से विलोपित कर दिया जाएगा। ऐसे लोग अपनी उपस्थिति फॉर्म भरकर दर्ज करा सकते हैं।
जरूरी दस्तावेज क्या होंगे?
ECI ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में था, तो गणना प्रपत्र भरना ही पर्याप्त होगा, कोई अन्य दस्तावेज नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपका नाम 2003 की सूची में नहीं है, तो नीचे दिए गए दस्तावेजों में से कोई एक देना होगा:
- राज्य/केंद्र/PSU कर्मचारी पहचान पत्र
- पेंशन PPO
- 1 जुलाई 1987 से पहले का बैंक/पोस्ट ऑफिस/LIC दस्तावेज
- जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट
- मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पारिवारिक रजिस्टर
- वन अधिकार प्रमाण पत्र
- सरकारी भूमि या मकान का प्रमाण
ज़िलों को मिले विशेष निर्देश
बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी Vinod Singh Gunjiyaal ने सभी ज़िलाधिकारियों को प्रमाण पत्र निर्गमन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। पटना के डीएम Dr. Tyagarajan SM ने Ambedkar Samagra Seva Abhiyan के तहत SC Tola में कैंप लगाकर प्रमाण पत्र बनवाने के निर्देश दिए हैं।
क्यों अहम है ये अभियान?
यह विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पिछले 75 वर्षों से चली आ रही प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन रखना है। इससे न केवल मृतकों या स्थानांतरित लोगों का नाम हटाया जाएगा, बल्कि नए योग्य मतदाताओं को भी जोड़ा जाएगा।
अगर आप चाहते हैं कि आपका वोट बना रहे, तो देर न करें। nvsp.in पर जाएं, फॉर्म डाउनलोड करें और समय रहते प्रक्रिया पूरी करें। BLO भी आपके घर आ सकते हैं—लेकिन ज़िम्मेदारी आपकी है कि नाम वोटर लिस्ट से न हटे।