बिहार में आगामी Bihar Assembly Elections 2025 से पहले चुनाव आयोग ने Special Intensive Revision (SIR) की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया के तहत Booth Level Officers (BLO) हर घर पहुंचकर मतदाताओं की जानकारी का सत्यापन करेंगे और मतदाता सूची को अपडेट करेंगे। इस बार यह काम 22 साल बाद किया जा रहा है। आखिरी बार यह गहन पुनरीक्षण वर्ष 2003 में हुआ था।
हर वोटर को भरना होगा फॉर्म
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक, हर मतदाता को एक विशेष फॉर्म भरना होगा। यह फॉर्म BLO घर-घर जाकर देंगे, जिसे दस्तावेज़ों के साथ भरकर उसी BLO को देना होगा। इसके अलावा, वोटर चाहें तो यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी पूरी कर सकते हैं।
1 जुलाई 1987 से पहले जन्म लेने वालों के लिए नियम
जिन लोगों का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ है, उन्हें केवल एक वैध पहचान पत्र देना होगा जिससे उनकी जन्मतिथि या स्थान सत्यापित हो सके।
1987 से 2004 के बीच जन्म वालों के लिए क्या ज़रूरी है?
इस वर्ग में आने वाले मतदाताओं को न केवल अपना पहचान पत्र, बल्कि अपने माता-पिता में से किसी एक का भी दस्तावेज़ देना होगा ताकि भारतीय नागरिकता की पुष्टि हो सके।
2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वाले युवा मतदाता
इस श्रेणी के नए वोटर्स को अपना और अपने माता-पिता दोनों के वैध पहचान दस्तावेज़ देने होंगे। यदि माता-पिता में से कोई विदेशी नागरिक हैं, तो उनके पासपोर्ट और वीज़ा की स्व-अभिप्रमाणित प्रति भी जमा करनी होगी।
मान्य दस्तावेजों की सूची
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या सत्यापन के लिए नीचे दिए गए दस्तावेज़ों में से कोई भी प्रस्तुत किया जा सकता है:
- केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र / पेंशन भुगतान आदेश
- 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई वैध दस्तावेज
- जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट
- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र
- राज्य सरकार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (OBC/SC/ST)
- वन अधिकार प्रमाण पत्र
- पारिवारिक रजिस्टर
- सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान का प्रमाण पत्र
BLO का काम कब तक चलेगा?
मतदाता सत्यापन का काम 27 जुलाई 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी, जिसमें केवल उन्हीं नामों को शामिल किया जाएगा जिनकी पहचान दस्तावेज़ों द्वारा पूरी तरह सत्यापित होगी।