बिहार वोटर लिस्ट 2025: बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार, 1 अगस्त 2025 को बिहार के सभी जिलों में नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट (Draft Voter List) जारी कर दी है। इस सूची के अनुसार, सभी पात्र नागरिक अपना नाम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और अगर किसी प्रकार की गलती या चूक हो तो 2 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
सभी जिलों में सूची जारी, राजनीतिक दलों को दी गई जानकारी
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने यह ड्राफ्ट लिस्ट ईआरओ, एईआरओ और बीएलओ को सौंप दी है। इसके साथ ही सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें भी सूची उपलब्ध कराई जा रही है।
राज्य स्तर पर भी बैठकें आयोजित होंगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे और कोई पात्र नागरिक सूची से वंचित न रहे।
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ऐसे करें ऑनलाइन नाम चेक: आसान प्रक्रिया
अब आप घर बैठे भी अपनी वोटर लिस्ट में नाम देख सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें:
- भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S04
- अपना जिला और विधानसभा क्षेत्र चुनें
- “Roll Type” में SIR Draft 2025 को चुनें
- कैप्चा कोड भरें और Submit करें
- अपने बूथ की भाग संख्या चुनें
- “PDF डाउनलोड” पर क्लिक करें
- लिस्ट में अपना और अपने परिवार के सदस्यों का नाम चेक करें
📌 नोट: आपके क्षेत्र के बीएलओ (Booth Level Officer) के पास भी इस ड्राफ्ट लिस्ट की कॉपी उपलब्ध है।
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गलती हो या नाम न हो, तो कब और कैसे करें सुधार?
यदि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में
- कोई नाम छूटा हो
- कोई डिटेल गलत हो
- मृत व्यक्ति का नाम दर्ज हो
तो आप 2 अगस्त से 1 सितंबर तक विशेष कैंपों में जाकर दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
ये कैंप प्रखंड सह अंचल कार्यालय और नगर निकाय कार्यालयों में आयोजित किए जाएंगे।
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दस्तावेज़ साथ ले जाना अनिवार्य होगा:
- आधार कार्ड
- पुरानी वोटर आईडी (अगर हो)
- जन्मतिथि और पता प्रमाण
👉 निष्कर्ष:
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अपने मतदान का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में हो। समय रहते जांच लें और आवश्यकता अनुसार दावा या आपत्ति जरूर दर्ज करें।