पटना: बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) विनय कुमार ने पुलिसकर्मियों पर एक बड़ा प्रतिबंध लगाया है। अब कोई भी पुलिसकर्मी जनता, जनप्रतिनिधियों या पत्रकारों के साथ सेल्फी या फोटो नहीं ले सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
आदेश क्यों हुआ जारी?
डीजीपी ने कहा कि कई बार पुलिसकर्मियों के साथ ली गई तस्वीरों का गलत इस्तेमाल किया जाता है। इन तस्वीरों का उपयोग निजी फायदे (vested interests) के लिए किया जाता है, जिससे पुलिस की छवि और उनकी संवेदनशील जिम्मेदारियों पर असर पड़ता है।
किन परिस्थितियों में फोटो पर रोक?
जारी परिपत्र के अनुसार, पुलिसकर्मी किसी भी परिस्थिति में फोटो खिंचवाने से बचें। चाहे वह औपचारिक मुलाकात हो या किसी प्रतिनिधि से शिष्टाचार भेंट, फोटो लेना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
किन पर लागू होगा आदेश?
यह निर्देश सभी आईजी, डीआईजी और जिला एसपी को भेजा गया है ताकि राज्य के हर स्तर पर इसे लागू किया जा सके।
क्या होगी सजा?
आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिसकर्मियों पर बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1976 और अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली 1968 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।