Bhagalpur विधानसभा क्षेत्र से Congress विधायक Ajit Sharma को कोर्ट ने एक पुराने चुनावी केस में बरी कर दिया है। साल 2019 के Lok Sabha चुनाव के दौरान उनके ऊपर सरकारी कार्य में बाधा डालने और EVM से छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप लगे थे। हालांकि, कोर्ट ने इन आरोपों को सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया।
क्या था मामला?
यह केस Bhagalpur के इशाकचक थाना क्षेत्र का है। चुनाव प्रचार के दौरान एक कार्यक्रम में Ajit Sharma और उनके समर्थकों पर आरोप लगा कि उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया और मौके पर मौजूद दंडाधिकारी के कार्य में बाधा डाली। साथ ही EVM से छेड़छाड़ करने की कोशिश का भी आरोप था। इस आधार पर उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी।
कोर्ट में क्या हुआ?
यह मुकदमा Bhagalpur के ADJ-3 (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) दीपक कुमार की अदालत में चला। गवाहों के बयान और सभी प्रस्तुत साक्ष्यों की गहराई से जांच की गई, लेकिन अभियोजन पक्ष Ajit Sharma पर लगे आरोपों को साबित नहीं कर पाया। कोर्ट ने कहा कि साक्ष्य इतने मजबूत नहीं हैं कि उनसे किसी अपराध की पुष्टि हो सके। इसलिए Ajit Sharma और उनके सभी सहयोगियों को आरोपमुक्त कर दिया गया।
कांग्रेस में खुशी की लहर
कोर्ट के इस फैसले के बाद Congress कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं में जबरदस्त खुशी देखी गई। इसे “न्याय की जीत” बताते हुए नेताओं ने कहा कि यह एक राजनीतिक साजिश थी, जो अब बेनकाब हो गई है। खुद विधायक Ajit Sharma ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और उन्हें न्याय मिला।
राजनीतिक असर
Ajit Sharma Bhagalpur क्षेत्र से सशक्त कांग्रेस नेता माने जाते हैं। कोर्ट से मिली इस कानूनी जीत ने उनकी राजनीतिक छवि को और मजबूत किया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, इस फैसले का आगामी चुनावों में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है।
निष्कर्ष:
Ajit Sharma को कोर्ट से मिली यह राहत न केवल उनकी व्यक्तिगत छवि के लिए बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक नैतिक जीत मानी जा रही है। यह फैसला आने वाले राजनीतिक समीकरणों को नया मोड़ दे सकता है।