पटना: अगर आप पटना में वाहन चला रहे हैं और आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) या ड्राइविंग लाइसेंस (DL) में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो अब सतर्क हो जाइए। बिहार के परिवहन विभाग ने सभी वाहन मालिकों को तीन महीने की डेडलाइन दी है—इस अवधि में नंबर अपडेट नहीं किया गया, तो चालान और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
6 लाख से ज्यादा वाहन बिना मोबाइल नंबर के, नहीं पहुंच रहे हैं ई-चालान
पटना जिले के जिला परिवहन कार्यालय (DTO) के आंकड़ों के अनुसार, 6,13,929 वाहनों के रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है। नतीजतन, ट्रैफिक उल्लंघन पर भेजे गए ई-चालान संबंधित वाहन मालिकों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे जुर्माने की राशि लगातार बढ़ती जा रही है।
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मोबाइल नंबर अपडेट से मिलेंगी ये सुविधाएं
परिवहन विभाग के अनुसार, मोबाइल नंबर रजिस्टर करने से वाहन मालिकों को इन सेवाओं से जुड़ी जानकारी SMS या ऑनलाइन माध्यम से तुरंत मिल सकेगी:
- पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की वैधता
- टैक्स पेमेंट रिमाइंडर
- बीमा की रिन्यूअल सूचना
- ई-चालान और जुर्माना अलर्ट
- गाड़ी के मालिकाना हक में बदलाव की जानकारी
ध्यान रहे, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर ही वैध माना जाएगा, ताकि गलत व्यक्ति को अलर्ट न पहुंचे।
आधार और RC में नाम नहीं मिलने पर करनी होगी मैन्युअल प्रक्रिया
अगर आपके आधार कार्ड और RC में नाम या अन्य विवरण अलग हैं, तो वाहन मालिकों को नजदीकी DTO कार्यालय जाकर दस्तावेजों के साथ सुधार के लिए आवेदन करना होगा।
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ऑनलाइन भी कर सकते हैं अपडेट, नहीं लगेगा कोई शुल्क
परिवहन विभाग ने बताया कि यह पूरी प्रक्रिया बिल्कुल निशुल्क है और वाहन मालिक चाहें तो विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं या फिर सीधे अपने जिले के DTO ऑफिस जाकर इस सेवा का लाभ ले सकते हैं।